श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार के तत्वावधान में गुमला जिलांतर्गत पालकोट प्रखंड कार्यालय के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

 

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार के तत्वावधान में गुमला जिलांतर्गत पालकोट प्रखंड कार्यालय के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न


कार्यशाला में श्रम कार्यालय गुमला द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड तथा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत अंतर्गत लाभांश वितरण किया गया

कार्यशाला में उप श्रम आयुक्त झारखंड प्रदीप रॉबर्ट लकड़ा द्वारा साईकिल सहायता योजनांतर्गत 1015 साईकिल तथा औजार किट योजनांतर्गत 223 औजार किट अनुशंसित किया गया

गुमला।श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार के तत्वावधान में गुमला जिलांतर्गत पालकोट प्रखंड कार्यालय के सभागार में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना, झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाएं एवं प्रवासी श्रमिक अधिनियम द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत निबंधन तथा लाभ जानकारी हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर श्रम आयुक्त  अजीत कुमार पन्ना, विशिष्ट अतिथि उप श्रम आयुक्त राँची प्रदीप रॉबर्ट लकड़ा, श्रम अधीक्षक एतवारी महतो तथा पालकोट प्रखंड की प्रमुख सुकान्ती देवी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया गया।इस अवसर पर मुख्य अतिथि अपर श्रम आयुक्त झारखंड अजीत कुमार पन्ना ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में असंगठित कर्मकारों के लिए झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत विभिन्न लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जिसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु तक के स्वनियोजित कर्मकार जो ढाई एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारित करते हों या मजदूरी कर्मकार जिसकी मजदूरी सरदार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं हों। असंगठित कर्मकार अपना निबंधन निःशुल्क करवा सकते हैं। उन्होंने झारखंड असंगठित कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना की जानकारी साझा करते हुए कहा कि योजना के अनुसार किसी निबंधित असंगठित कर्मकारी की सामान्य मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 50 हजार रूपये तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 01 लाख रूपये सहायता अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह कौशल उन्नयन योजना के तहत निबंधित असंगठित कर्मकार स्वयं या उनके दो पुत्र/ पुत्री के इच्छा एवं योग्यता के अनुसार कौशल उन्नयन हेतु चयनित सदस्यों को झारखंड कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं। इसके साथ ही चिकित्सा सहायता योजना के तहत निबंधित महिला असंगठित कर्मकारों को प्रथम दो प्रसूतियों के लिए प्रतिप्रसूति 15 हजार रूपये की दर से भुगतान किए जाने का प्रावधान है।कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि उप श्रम आयुक्त राँची प्रदीप रॉबर्ट लकड़ा ने झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के निबंधन की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष तक है इसका लाभ ले सकते हैं। आवेदक पूर्व में मजदूरी कम से कम 90 दिन किए हों। श्रमिकों को निबंधन हेतु 10 रूपये का शुल्क देना होगा तथा 100 रूपये अंशदान प्रतिवर्ष निर्धारित है। निबंधन हेतु 02 पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, बैंक खाते की छायाप्रति एवं नॉमिनी के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं नियोजन प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अंतर्गत निर्माण सेफ्टी की योजना, श्रमिक औजार किट सहायता योजना, मेधावी पुत्र/ पुत्री योजना, समेकित आम आदमी बीमा योजना, झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना, चिकित्सा सहायता योजना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना, मातृत्व प्रसुविधा, अंत्येष्टि सहायता , निःशक्तता पेंशन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अनाथ पेंशन तथा विवाह सहायता योजना संचालित है। इन योजनाओं की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अंचल में श्रम प्रवर्तन एवं जिले में श्रम अधीक्षक से संपर्क किया जा सकता है। आवेदन की प्रति अंचल में श्रमिक मित्र या संबंधित पदाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही shramdhan.jharkhand.gov.in वेबसाईट पर जाकर आवेदक अपना ऑनलाईन निबंधन भी करा सकते हैं।कार्यशाला में श्रम कार्यालय गुमला द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड तथा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत अंतर्गत लाभांश वितरण किया गया। जिसमें साड़ी/ पैंट-शर्ट योजना, श्रमिक औजार किट सहायता, सेफ्टी किट सहायता, साईकिल सहायता, मेधावी पुत्र/ पुत्री छात्रवृत्ति, मातृत्व प्रसुविधा योजनांतर्गत 21 लाभुकों तथा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत चिकित्सा सहायता (मातृत्व) योजनांतर्गत 02 लाभुकों के बीच लाभांश/ डमी चेक का वितरण किया गया।कार्यशाला में उप श्रम आयुक्त झारखंड प्रदीप रॉबर्ट लकड़ा द्वारा साईकिल सहायता योजनांतर्गत 1015 लाभुकों को अनुशंसित किया गया। लाभुकों को प्रति श्रमिक 3500 की दर से कुल 35 लाख 52 हजार 500 की राशि हस्तांतरित कर दी जायेगी। इसी प्रकार औजार किट योजनांतर्गत 223 लाभुकों को अनुशंसित किया गया। लाभुकों को प्रति श्रमिक की दर से कुल 05 लाख 93 हजार 500 की राशि उनके खातों में नेफ्ट के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जायेगी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

एम न्यूज़ 13 पर खबर देखने के लिए www.mnews13.blogspot.comपर लॉगइन करे,विज्ञापन देने के लिए मोबाइल नंबर7992216120पर कॉल करें ,च...