हिरण के शिकार मामले में फंसे मुखिया पति और भाई, हत्या कर खाने का आरोप, वन्य अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज

हिरण के शिकार मामले में फंसे मुखिया पति और भाई, हत्या कर खाने का आरोप, वन्य अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज



प्रतापपुर(चतरा) :- प्रतापपुर वन क्षेत्र के भरही जंगल से हिरण का शिकार करने के मामले मे भरही पंचायत के मुखिया पति व भाई पर वन्य संरक्षित प्राणी हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वनक्षेत्र पदाधिकारी  राजबल्लभ पासवान ने बताया कि गुरुवार की रात्रि में हमे सूचना मिली कि भरही मुखिया पति जावेद अहमद तथा उसके साला शाहिद अहमद एक घायल  हिरण को पकड़े हुये हैं। त्वरित कारवाई करते हुये वन कर्मियों को स्थल पर भेजा गया। लेकिन हिरण का कही पता नही चला। हलांकि शुक्रवार को भी दिनभर खोजने के बाद भी हिरण नही मिल सका। इस संबंध मे वन क्षेत्र पदाधिकारी ने बताया कि केवलिया गांव के कल्लू खान के खलिहान में काम कर रहे प्रत्यक्षदर्शी गांव के हीरा चैधरी का कहना है कि मैंने भरही मुखिया पति जावेद अहमद तथा उसके साले को रस्सी में बांध कर घायल हिरण को मोटर साईकिल से ले जाते हुये देखा है। वन क्षेत्र पदाधिकारी का कहना है कि हमें विश्वस्त सूत्रों लें मिली जानकारी व जांचोपरांत मामले की पुष्टि के बाद भरही मुखिया पति तथा उसके साले पर घायल हिरण को घर ले जाकर खा जाने संबंधित मामला  दर्ज किये हैं। क्योकि  घायल हिरण अबतक बरामद नही हो पाया है। वहीं इस संबंध मे थाना प्रभारी मधुसूदन मोदक ने बताया कि हमे गुरुवार की रात्रि लगभग 8 बजे रात में वनपाल इन्द्रनाथ पांडेय ने इस बात की जानकारी दी। मैने रात को भरही मुखिया पति से मोबाइल पर बात की। उसने बताया कि हिरण को पकडे थे लेकिन उसे जंगल में छोड दिया।

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