जेल अदालत में हीरा मुंडा हुआ रिहा

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चतरा :- मंडल कारा परिसर में रविवार को जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्मीकांत, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मो. अदनान अकीब एवं मुक्ति भगत उपस्थित थे। मौके पर मंडल कारा के बंदियों को कानून की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सचिव ने बंदियों को प्ली बार्गेनिग, बंदियो के अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं। जेल अदालत में एक बंदी सिमरिया थाना क्षेत्र मेराल टोला छुछीया गांव निवासी रामा मुंडा का पुत्र हिरा मुंडा को रिहा किया गया। बंदी वन भूमि जोत-कोड़ का आरोपी था। बंदी पर तीन हजार रूपया जुर्माना अधिरोपित किया गया। अधिरोपित जुर्माना भुगतान के पश्चात उसे मुक्त किया गया।

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