चतराः विकास भवन स्थित कार्यालय कक्ष में उप विकास आयुक्त एमएम प्रसाद की अध्यक्षता में मनरेगा योजनाएवं आरटीआई से संबंधित मामलो की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मनरेगा कर्मी व पदाधिकारी के हड़ताल पर रहने के कारण मनरेगा योजना की धीमी प्रगति, बहुत ही कम मानव दिवस सृजन पर काफी नाराजगी व्यक्त की गई एवं सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि पांच दिसंबर से सभी पंचयतों में मनरेगा की योजनाओं का संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। वहीं मजदूरों का भुगतान प्रखंड के नाजीर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से करने की बात कही। मनरेगा योजनाओं से अधिकाधिक संख्या में मजदूरों को लगाने हेतु पंचायत सेवकों, स्वयं सेवकों, स्वय सहायता समूहों, मनरेगा के मेठ एवं मुखिया से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करना सुनिश्चित करने की बात कही। सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि मजदूरों के लंबित भुगतान हेतु मस्टर राॅल जो नाजीर के लाॅगीन में लंबित है उसे किसी भी हालत में पूर्ण करायें। यदि विलम्ब से भुगतान की स्थिति बनती है तो इसके लिए संबंधित नाजीर एवं बीडीओ को दोषी मानते हुए मनरेगा अधिनियम के तहत दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् यदि कोई सूचना मांगी जाती है तो निर्धारित समयावधि में आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में सभी बीडीओ के साथ-साथ परियोजना पदाधिकारी फर्नीन्द्र गुप्ता उपस्थित थे।
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मनरेगा योजना एवं आरटीआई से संबंधित समीक्षा बैठक
चतराः विकास भवन स्थित कार्यालय कक्ष में उप विकास आयुक्त एमएम प्रसाद की अध्यक्षता में मनरेगा योजनाएवं आरटीआई से संबंधित मामलो की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मनरेगा कर्मी व पदाधिकारी के हड़ताल पर रहने के कारण मनरेगा योजना की धीमी प्रगति, बहुत ही कम मानव दिवस सृजन पर काफी नाराजगी व्यक्त की गई एवं सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि पांच दिसंबर से सभी पंचयतों में मनरेगा की योजनाओं का संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। वहीं मजदूरों का भुगतान प्रखंड के नाजीर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से करने की बात कही। मनरेगा योजनाओं से अधिकाधिक संख्या में मजदूरों को लगाने हेतु पंचायत सेवकों, स्वयं सेवकों, स्वय सहायता समूहों, मनरेगा के मेठ एवं मुखिया से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करना सुनिश्चित करने की बात कही। सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि मजदूरों के लंबित भुगतान हेतु मस्टर राॅल जो नाजीर के लाॅगीन में लंबित है उसे किसी भी हालत में पूर्ण करायें। यदि विलम्ब से भुगतान की स्थिति बनती है तो इसके लिए संबंधित नाजीर एवं बीडीओ को दोषी मानते हुए मनरेगा अधिनियम के तहत दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् यदि कोई सूचना मांगी जाती है तो निर्धारित समयावधि में आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में सभी बीडीओ के साथ-साथ परियोजना पदाधिकारी फर्नीन्द्र गुप्ता उपस्थित थे।
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