बालकों की पहचान पर सीडब्ल्यूसी ने की पत्रकारों के साथ बैठक, प्रतिषेध से संबंधित दी जानकारी

बालकों की पहचान पर सीडब्ल्यूसी ने की पत्रकारों के साथ बैठक, प्रतिषेध से संबंधित दी जानकारी


चतरा :-गुरुवार को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के महीला समाख्या भवन में संचालीत कार्यालय कक्ष में जेजे एक्ट 74(1) के तहत सीएनसीपी व विधि का उलंघन करने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मीडिया में पहचान सार्वजनीक नही करने को लेकर पत्रकारों के साथ बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति की अध्यक्ष संध्या प्रधान व संचालन सदस्य धनंजय तिवारी ने किया। मौके पर उपस्थित प्रिंट व इलेक्ट्रोनीक मीडिया के जिला स्तारीय पत्रकारों को किशेर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) 74 के उप धारा 1, 2 की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचार पत्र, पत्रिका या दृश्य-श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में किसी रिर्पोट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्ट को प्रकट नहीं किया जाएगा, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण के जरुरतमंद बालक, किसी बाल पीड़ित या किसी अपराध के साक्षी की जो किसी विधि के अधिन ऐसे मामले में अंततवर्लित है, ऐसे बालकों व किशोरों का चित्र व नाम के साथ पहचान प्रकाशित नही किया जाना है। वहीं एलपीओ भुवन भाष्कर ने आगे बताया कि उक्त अधिनिय के उलंघन करने वालों के विरुद्ध दंड का प्रावधान है। हलांकी आवश्यक्ता पडने पर संरक्षण के जरुरतमंद बलकों के सर्वोतम हित को ध्यान में रखते हुए सीडब्ल्यूसी के आदेश पर फोटो व नाम प्रकाशित किया जा सकता है। इसके अलावे जेजे बोर्ड के सदस्य नर्मदेश्वर सिंह ने बताया कि जेजे एक्ट 24 के तहत वैसे बालक जो विधि के उलंघन में पूर्व में नामीत हो चुके हैं, तो 18 वर्ष के बाद वैसे युवाओं को जरुरत पड़ने पर पूर्व के सभी कांड को शुन्य मानते हुए चरित्र प्रमाण पत्र निगर्तत करने का प्रावधान है। इसके अलावे 0 से 18 वर्ष के अंदर आने वाले बालकों के हितों पर भी चर्चा की गई। बैठक में सदस्य सीडब्ल्यूसी श्वेता जयसवाल, इंदुभुषण पांडेय, जेजे बोर्ड की सदस्य रीता प्रधान आदि उपस्थित थे।

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